कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने 25 जून तक बढ़ाई अंतरिम राहत; पुलिस ने सौंपी केस डायरी, बॉडीगार्ड की जमानत पर भी उसी दिन सुनवाई
पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और प्रदर्शन मामले में देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा केस डायरी (Case Diary) जमा किए जाने के बाद, अदालत ने खान सर को मिले अंतरिम संरक्षण (Interim Protection) की अवधि को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगामी 25 जून तक खान सर के खिलाफ पुलिस किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।
★ पुलिस ने पेश की केस डायरी, कोर्ट ने दी राहत
कोर्ट सूत्रों के अनुसार, शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी विस्तृत केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके बाद खान सर के वकील और सरकारी वकील के बीच हुई शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने खान सर को पूर्व में मिली अंतरिम सुरक्षा को बरकरार रखने और इसे अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया।
★ सहयोगियों को भी मिली "नो कोर्सिव एक्शन" की सुरक्षा
राहत की बात केवल खान सर के लिए ही नहीं रही, बल्कि इस मामले में नामजद उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े अन्य लोगों और शिक्षकों को भी कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ भी "नो कोर्सिव एक्शन" (कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने) का निर्देश जारी रखा है। इसका अर्थ यह है कि 25 जून तक पुलिस प्रशासन इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी शिक्षक या सहयोगी के खिलाफ जबरन कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकेगा।
★ 25 जून को होगी अगली बड़ी सुनवाई, बॉडीगार्ड की जमानत पर भी फैसला
अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 जून को मुकर्रर की गई है। 25 जून की तारीख इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उसी दिन खान सर के बॉडीगार्ड की जमानत याचिका (Bail Petition) पर भी कोर्ट में अंतिम बहस और सुनवाई होनी तय है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 25 जून को केस डायरी के तथ्यों के आधार पर होने वाली जिरह ही इस पूरे मामले की अंतिम दिशा तय करेगी।
★ वकील अरविंद मौआर ने बताया- 'बड़ी राहत'
खान सर की तरफ से पैरवी कर रहे पटना के प्रख्यात अधिवक्ता अरविंद मौआर (Arvind Mouar) ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया, "पुलिस ने अदालत में केस डायरी पेश कर दी है। माननीय अदालत ने हमारे मुवक्किल को 25 जून तक अंतरिम राहत प्रदान की है। हमें पूरा भरोसा है कि अगली सुनवाई में भी कानून और तथ्यों के आधार पर न्याय हमारे पक्ष में होगा।"
★ सोशल मीडिया और छात्रों में खुशी की लहर
खान सर की लोकप्रियता केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों में है। कोर्ट से मिली इस अंतरिम राहत की खबर जैसे ही मुसल्लहपुर हाट, नया टोला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली, उनके लाखों समर्थकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है। दरोगा और पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भड़के विवाद के बाद दर्ज इस मुकदमे को लेकर छात्रों के बीच लगातार चिंता बनी हुई थी। फिलहाल, सबकी निगाहें अब 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
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