Delhi Riots Case: शरजील इमाम और उमर खालिद को Supreme Court से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
- PRIYANKA ROY

- Jan 5
- 1 min read
नई दिल्ली। दिल्ली दंगे मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले की गंभीरता और जांच को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यदि जमानत दी जाती है तो इससे जांच प्रक्रिया और गवाहों पर असर पड़ सकता है। इसी आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों की याचिका को नामंजूर कर दिया।
इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि “कानून की कार्रवाई सबके लिए बराबर है” और देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है।
भाजपा ने इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया की जीत बताया और कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि देश में कानून-व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शरजील इमाम और उमर खालिद को जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई तक दोनों के लिए जमानत की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इस निर्णय को देश में Law and Order को लेकर अदालत के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
Delhi Riots Case
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